आयुक्त की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा एवं दशहरा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण संबंधी प्रमंडल-स्तरीय बैठक का आयोजन

आयुक्त की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा एवं दशहरा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण संबंधी प्रमंडल-स्तरीय बैठक का आयोजन

विधि-व्यवस्था संधारण से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है; सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंः आयुक्त ने दिया सभी डीएम एवं एसएसपी/एसपी को निदेश
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24ग7 नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखें; दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों को तैनात करें; गश्ती दल भी मुस्तैद रहेः आयुक्त का पदाधिकारियों को निदेश
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क्षेत्रीय पदाधिकारीगण सभी स्टेकहोल्डर्स से सार्थक संवाद कायम रखेंः आयुक्त
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विशेष सतर्कता बरतें; क्यूआरटी एवं क्यूएमआरटी सक्रिय रखें; ड्रोन से नज़र रखेंः आयुक्त ने दिया सभी डीएम एवं एसएसपी/एसपी को निदेश 
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उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुगम यातायात एवं सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करें; सीसीटीवी कैमरा से निगरानी करेंः आयुक्त
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पटना, सोमवार, दिनांक 23.09.2024ः आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री मयंक वरवड़े ने कहा है कि दुर्गा पूजा एवं दशहरा के अवसर पर सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में इस विषय पर वीडियो-कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रमंडल-स्तरीय एक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इसमें पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना श्रीमती गरिमा मलिक, पुलिस उप महानिरीक्षक शाहाबाद रेंज, प्रमंडल अन्तर्गत सभी छः जिलों-पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर-के जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पदाधिकारियों को दिए गए निदेश में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि पर्व-त्योहारों का समय आ रहा है। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व, 2024 के अवसर पर विशेष सतर्कता बरतें। सभी डीएम एवं एसएसपी/एसपी उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुचारू यातायात तथा अचूक सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित करें। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-नियंत्रण के मानकों के अनुसार दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को तैनात रखें। ड्रोन से गतिविधियों पर नज़र रखें। सभी जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्वयं भ्रमणशील रहें एवं क्षेत्र का जायजा लें। क्षेत्रीय पदाधिकारीगण सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से सार्थक संवाद कायम रखें। शांति समिति की ससमय बैठक कर लें। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में तैयारियों का पर्यवेक्षण करें। आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सतत क्रियाशील रखें। अफवाहों का त्वरित खंडन करें। पूर्व की घटनाओं में शामिल लोगों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करें। बंध-पत्र भरवाएँ। भीड़ की गतिविधियों पर सीसीटीवी से निगरानी करें तथा इस आशय का फ्लेक्स/बैनर जगह-जगह प्रदर्शित करें कि आप सीसीटीवी की नजर में हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) एवं क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम (क्यूएमआरटी) तैनात रखें। मद्य-निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें।

विदित हो कि इस वर्ष दिनांक 03 अक्टूबर (गुरूवार) को शारदीय नवरात्र की कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रहा है। दिनांक 10 अक्टूबर (गुरूवार) को सप्तमी, 11 अक्टूबर (शुक्रवार) को महाअष्टमी एवं महानवमी तथा 12 अक्टूबर (शनिवार) को दशहरा (विजयादशमी) है। दुर्गा पूजा के बाद 31 अक्टूबर (गुरूवार) को दीपावली तथा 7-8 नवंबर को छठ पूजा है। आयुक्त श्री मयंक वरवड़े ने कहा कि इन सब पर्व एवं त्योहारों के मद्देनजर सुदृढ़ प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित रखें। 

आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों से एक-एक कर उनके-उनके जिले में तैयारियों के बारे में पृच्छा की गई।
आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने अधिकारियों को निदेश देते हुए कहा किः-

1. त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस, विसर्जन जुलूस इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

2. पूजा आयोजन हेतु शत-प्रतिशत अनुज्ञप्ति निर्गत कराना/नवीकरण कराना अनिवार्य है।

3. आपदा प्रबंधन विभाग के गाईडलाईन के अनुसार पूजा पंडालों का निर्माण एवं संचालन सुनिश्चित  किया जाना अनिवार्य है।  

4. आयोजकों के द्वारा पंडालों के पास सीसीटीवी/वीडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी। 

5. आयोजकों द्वारा अग्निशमन की ठोस व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। 

6. सभी पूजा पंडालों में अस्थायी विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित रहनी चाहिए

7. भीड़ प्रबंधन हेतु लाउडस्पीकर की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए

8. आपत्तिजनक स्लोगन, कार्टून इत्यादि पर रोक है।

9. किसी भी प्रवाह में मूर्ति विसर्जन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगया गया है।  मूर्ति का विसर्जन अस्थायी तालाब में ही किया जाना है। 

10. आतिशबाजी पर रोक है। 

11. डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। 

आयुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा में विभिन्न मंदिरों तथा सावर्जनिक दुर्गा पूजन स्थलों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होने की संभावना रहती है। पटना में वृहद तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। गाँधी मैदान, पटना में रावण-वध कार्यक्रम होता है। अन्य स्थानों पर भी यह होता है। अतः सतर्कता के साथ तैयारी सुनिश्चित की जाए। सभी जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी भीड़ प्रबंधन के मानकों का दृढ़ता के साथ परन्तु विनम्रतापूर्वक अनुपालन कराएंगे। गश्ती दल द्वारा रेगुलर पेट्रोलिंग की जाए। नियंत्रण कक्ष से भीड़ पर निगरानी रखी जाए। सीसीटीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से अनुश्रवण किया जाए। मेडिकल कैम्प एवं ‘‘मे आई हेल्प यू’’ काउण्टर भी क्रियाशील रहे। यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता, यथोचित निगरानी तथा सुरक्षामूलक कार्रवाई करें। 

आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों; अनुमंडल पदाधिकारियों एवं सहायक पुलिस अधीक्षकों/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को ससमय शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि अंचल/थाना/अनुमण्डल एवं जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक में स्थानीय स्तर पर सक्रिय युवकों, गणमान्य व्यक्तियों एवं सिविल सोसाईटी के सक्रिय सदस्यों को भी आमंत्रित करते हुए उनसे सुझाव प्राप्त किया जाय तथा बैठक की विधिवत उपस्थिति पंजी एवं कार्यवाही तैयार करायें। आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि पूजा समितियों से 20-20 सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची मोबाइल नं. के साथ तैयार करें तथा पंडाल में वोलन्टियर की प्रतिनियुक्ति परिचय पत्र एवं मोनोग्राम के साथ करें। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतेंगे तथा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे। कॉम्युनिकेशन प्लान सुनिश्चित कर विधि-व्यवस्था का संधारण करेंगे।

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जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974;  बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021;  ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में वर्णित प्रावधानों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन अनिवार्यः आयुक्त
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आयुक्त ने कहा कि पंडाल का निर्माण तथा प्रतिमा विसर्जन हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। संबंधित अधिकारी बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। इसके तहत मूर्ति की अधिकतम ऊँचाई 20 फीट तथा ऊपरी संरचना की ऊँचाई 40 फीट तक ही सीमित रखा जाना है। मूर्तियों को प्राकृतिक सामग्री यथा पारंपरिक मिट्टी, बाँस आदि से बनाया जाए। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) का उपयोग नहीं किया जाएगा। मूर्तियों की रंगाई के लिए जहरीले और गैर-जैव विघटनीय रासायनिक रंगों और कृत्रिम रंगों का उपयोग नहीं किया जाएगा। मूर्तियों को पानी में घुलनशील और गैर-विषैले प्राकृतिक रंगों से रंगा जाए। विद्युत विभाग के अभियंताओं को सुनिश्चित करना होगा कि पूजा पंडालों में कहीं भी लूज वायर न रहे। नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत अपने-अपने कार्यक्षेत्र में साफ-सफाई एवं प्रकाश की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। नगर निकायों का 24ग7 डेडिकेटेड टीम क्रियाशील रहे। शौचालय एवं पेयजल की बेहतर सुविधा सुनिश्चित की जाए। विद्युत अभियंता निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त ने कहा कि आवश्यकतानुसार पार्किंग की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए।

आयुक्त ने कहा कि पूजा आयोजन हेतु शत-प्रतिशत अनुज्ञप्ति निर्गत/नवीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुज्ञप्ति में अंकित स्थल एवं मूर्ति विसर्जन मार्ग का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित करेंगे। संबंधित पूजा समितियों द्वारा बनाए जाने वाले पंडालों तथा इनमें पूजन हेतु स्थापित की जाने वाली मूर्तियों की ऊँचाई क्रमशः 40 फीट तथा 20 फीट से ज्यादा न हो तथा उक्त नियमावली के अनुपालन में हो। पंडालों के पास सीसीटीवी की व्यवस्था रहनी चाहिए। आयोजन एवं पंडाल की अनुज्ञप्ति में ही यह शर्त प्रविष्ट करेंगे कि पूजा समिति के आयोजक पूजा पंडालों में चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का अस्थायी रूप से अधिष्ठापन करवायेंगें ताकि भीड़ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। किसी भी प्रकार के अफवाह से बचने तथा सोशल मीडिया पर भी अफवाहों से बचने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही माईकिंग भी कराया जाय। अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। आपतिजनक स्लोगन, कार्टून इत्यादि पर रोक है। इसे सभी पदाधिकारी सख्ती से सुनिश्चित करेंगे। 

आयुक्त ने कहा कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार मूर्ति विसर्जन कृत्रिम तालाबों में होगा। किसी भी प्रवाह में मूर्ति विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार मूर्तियों के विसर्जन से पहले जैव-विघटनीय सामग्रियाँ निपटान के लिए अलग से एकत्र की जाए। सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पूजा समितियों को उनके इस दायित्व से अवगत करा दिया जाए। मूर्ति विसर्जन के मार्ग का निर्धारण कर लिया जाए। मूर्ति विसर्जन हेतु कृत्रिम घाटों का स्थल निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। जुलूस मार्ग एवं घाटों को अतिक्रमणमुक्त रखें। सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की जाए। 
आयुक्त ने कहा कि लाउडस्पीकर की नियुमानसार सशर्त अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त की जाएगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक है। डीजे पर हर परिस्थिति में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा एवं पूर्णरूपेण वर्जित रहेगा। इसे सुनिश्चित किया जाए।

आयुक्त ने जिला पदाधिकारियों को नावों का निबंधन, नावों की संख्या, प्रशिक्षित गोताखोरों की संख्या, कार्यरत नाविकों की संख्या आदि बिन्दुओं की सूक्ष्म समीक्षा अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ कर लेने का निदेश दिया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एवं दुर्घटना से बचाव हेतु त्योहारों के अवसर पर निजी नावों के परिचालन-परिवहन सुरक्षा हेतु बिहार आदर्श नौका अधिनियम, 1985 के तहत नियंत्रणात्मक विधि अपनाएँगे। विसर्जन के दिन नदी में बिना अनुमति के नाव परिचालन पर रोक रहेगी।

आयुक्त ने निदेश दिया कि अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु धावा दल को सक्रिय रखेंगे एवं दोषियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिलाधिकारी अपने स्तर पर बैठक आहूत कर जिला अग्निशमन पदाधिकारी से अग्निशमन संयंत्रों की संख्या, कार्यशीलता, फायर ऑडिट, अग्निशमन वाहन की उपलब्धता, वाटर रिफलिंग के संसाधन के बिन्दुओं पर समीक्षा कर लेंगे। विसर्जन जुलूस एवं विसर्जन स्थल पर आतिशबाजी पर रोक है। सभी जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इसका अनुपालन कराएंगे।

आयुक्त ने कहा कि छठ के लिए अनुपयुक्त एवं खतरनाक घाटों को समय से पब्लिक डोमेन में जारी किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को सभी सूचना ससमय मिले एवं तदनुरूप वे तैयारी करें। घाटों के निरीक्षण एवं खतरनाक घाटों के सूचीकरण हेतु निरीक्षणोपरांत चिन्हित करते हुए सूचीबद्ध कर लिया जाए। आयुक्त ने कहा कि इस कार्य में प्रशासनिक पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/जल संसाधन एवं लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं की निरीक्षण टीम गठित की जाए।

आयुक्त द्वारा सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से नदी घाटों पर एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। 

आयुक्त ने कहा कि त्योहार के अवसर पर आमजन के सुगम आवागमन के लिए अपेक्षित कार्रवाई करें। सभी जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यातायात पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु समुचित संख्या में यातायात पदाधिकारी एवं यातायात पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निर्धारित ट्रैफिक प्लान को जनता में प्रसारित करेंगे। यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सिविल सर्जन आवश्यक संसाधनों तथा चिकित्सकों के साथ मेडिकल टीम सक्रिय रखेंगे। जिला अग्निशाम पदाधिकारी फायर ब्रिगेड यूनिट की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक व्यवस्था भी उपलब्ध रखेंगे। 

आयुक्त श्री मयंक वरवड़े ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को सजग, सतर्क एवं सक्रिय रहने की आवश्यकता है। विधि-व्यवस्था संधारण से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है।

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