निजि स्कूल के डीजल बस को चलाने की अनुमति 3 वर्ष के लिए विस्तारित करने का आदेश पारित किया जाए
बिहार सरकार एवं परिवहन मंत्रालय का तुगलकी आदेश (गजेट) 2024 में आया जिसके अन्तर्गत सरकार निजि स्कूल के डीजल बसों का पलायन सितम्बर से बंद करने का आदेश पारित किया गया ।
बिहार सरकार का सत्र के बीच में ऐसा आदेश दुर्भाग्पूर्ण है। किसी भी निजी स्कूल में दो माह के अन्दर बसों को बदलना सम्भव नहीं है। इसकी प्रक्रिया सत्र की शुरूआत में कम से कम तीन वर्षों का समय देकर पारित करना चाहिए ।
बहुत से स्कूलों में बसों की संख्या 40 50 है तो कुछ में 20 30 है, कुछ में लगभग 25. बसे तो निश्चित रूप से है। इतनी अधिक संख्या बस की है, जिसको इस अल्प अवधि में
बदलना नामुमकिन हैं। सरकार को इस प्रकार का आदेश सोच समझकर देना चाहिए । अतः बिहार पब्लिक स्कूल एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० डी० के० सिंह, उपाध्यक्ष डा० एस० एम० सोहैल सरकार से माँग करती हैं कि वे अपने आदेश को शीघ्र वापस लें और तीन वर्षों का समय निजी स्कूलों को बस बदलने हेतु दिया जाए । अन्यथा हमारे पास कोर्ट जाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचेगा ।
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