प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा की गई लोक शिकायत मामलों की सुनवाई

प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा की गई लोक शिकायत मामलों की सुनवाई


लोक शिकायत मामलों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करने का आयुक्त ने दिया निदेश

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सुनवाई से अनुपस्थित रहने तथा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरूद्ध किया गया स्पष्टीकरण 

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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके प्रति सजग, सक्रिय एवं संवेदनशील रहेंः आयुक्त

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पटना, मंगलवार, दिनांक 09.01.2024ः आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री कुमार रवि द्वारा आज अपने कार्यालय-प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। उन्होंने सुनवाई से अनुपस्थित रहने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की। 

आयुक्त श्री रवि द्वारा आज कुल 12 मामलों की सुनवाई की गई एवं निवारण किया गया। एक मामले में लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने के कारण एक लोक प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई की गयी। आयुक्त श्री रवि द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना से कारण-पृच्छा करने का आदेश दिया गया। 


दरअसल अपीलार्थी श्री बाल्मीकि सिंह, पता- थाना-एनटीपीसी बाढ़, जिला-पटना द्वारा भूमि अधिग्रहण का मुआवजा राशि भुगतान नहीं किए जाने के संदर्भ में प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष परिवाद दायर किया गया था। आयुक्त ने सुनवाई में पाया कि इस मामले में लोक प्राधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा कोई ईमानदार एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। आज की सुनवाई से भी वे अनुपस्थित हैं। साथ ही उनके द्वारा कोई प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयुक्त द्वारा इस पर खेद व्यक्त करते हुए लोक प्राधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना से कारण-पृच्छा करने का निदेश दिया गया। 


आयुक्त श्री रवि ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। सभी पदाधिकारी सजग रहें। लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।

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