मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) 2024 बैच के 11 प्रोबेशनरी अधिकारियों हेतु एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) 2024 बैच के 11 प्रोबेशनरी अधिकारियों हेतु एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान अधिकारियों को विभाग की कार्यप्रणाली, प्रमुख कार्यों एवं भविष्य की रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग के दो मुख्य पक्ष—निबंधन एवं उत्पाद—की संरचना एवं क्रियान्वयन पद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यशाला का नेतृत्व उत्पादन आयुक्त-सह-निबंधन महानिरीक्षक श्री अंशुल अग्रवाल द्वारा किया गया।


निबंधन पक्ष से संबंधित जानकारी श्री सुशील कुमार सुमन, उप निबंधन महानिरीक्षक द्वारा दी गई। उन्होंने प्रोबेशनरी अधिकारियों को निबंधन पक्ष के अधीन लागू विशेष अधिनियमों एवं एक्ट्स से अवगत कराया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

1. सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860
2. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932
3. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
4. निबंधन अधिनियम, 1908
5. जन्म, मृत्यु एवं विवाह अधिनियम, 1886
6. बंगाल मोहम्मडन मैरेजेज एण्ड डाईवोर्सेज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1876
7. काजी अधिनियम, 1880
8. पारसी मैरेजेज एण्ड डाईवोर्सेज एक्ट, 1936
9. इण्डियन क्रिश्चियन मैरेज एक्ट, 1872
10. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
उत्पाद पक्ष की जानकारी श्री कृष्ण कुमार, संयुक्त आयुक्त द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इसके सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार एवं मद्य निषेध विभाग निरंतर प्रयासरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग ने छापेमारी अभियानों को और सघन बनाने हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया है, जिनमें ब्रथ एनालाइज़र, ड्रोन, स्निफर डॉग्स, हैंडहेल्ड स्कैनर्स, स्पीड बोट्स जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विभिन्न चेकपोस्टों की स्थापना भी की गई है।
अंत में, सभी 11 प्रोबेशनरी अधिकारियों को पटना जिला स्थित निबंधन कार्यालय का भ्रमण कराया गया, जहाँ उन्हें प्रत्यक्ष रूप से निबंधन कार्यालय की कार्यप्रणाली को देखने और समझने का अवसर प्रदान किया गया।

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