
अवैध मद्य कारोबार के अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2 लाख जुर्माना
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यवाही। गोपालगंज जिले के विशम्भरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम – खे़म मटिहानिया निवासी बसंत साह, पिता – शंकर साह को न्यायालय द्वारा दोषी मना गया है।
माननीय न्यायाधीश, गोपालगंज की अदालत ने दिनांक 15 जुलाई, 2025 को अभियुक्त बसंत साह को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) का आर्थिक दंड सुनाया। आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 9 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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