हर घर नल का जल" योजना में फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर संवेदक 10 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज ।

हर घर नल का जल" योजना में फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर संवेदक 10 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज ।


"हर घर नल का जल" निश्चय योजना के अंतर्गत फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संवेदक MS N.S INFRA Pvt. Ltd., Nirottam, Olenda, Fatehpur Sikri, Agra (U.P.) (सूचीबद्धता संख्या: 291220230722) को 10 वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया है।

इस सन्दर्भ में माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, श्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि "विभाग जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, धोखाधड़ी अथवा लापरवाही को कदापि स्वीकार नहीं करेगा। सभी संवेदकों को स्पष्ट चेतावनी दी जाती है कि यदि उनके द्वारा गलत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाते हैं या कार्य में लापरवाही बरती जाती है, तो विभाग उनके विरुद्ध और भी कठोर कार्रवाई करेगा।"

विदित हो कि उपरोक्त फर्म द्वारा गया एवं औरंगाबाद जिला अंतर्गत आमंत्रित निविदाओं में भाग लिया गया था। जाँच के क्रम में पाया गया कि फर्म ने निविदा सूचना संख्या 13/2024-25 (R2)/O&M/PRD (गया) की ग्रुप संख्या-02 एवं 03 तथा निविदा सूचना संख्या 10/2024-25 (R2)/O&M/PRD (औरंगाबाद) की ग्रुप संख्या-02 में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

साथ ही, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के मरम्मति एवं संधारण कार्यों में फर्म द्वारा लापरवाही बरती गई , जिससे योजनाओं की सतत् क्रियान्वयन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा। विभाग द्वारा कई बार अवसर दिए जाने के बावजूद फर्म अपना पक्ष प्रस्तुत करने में विफल रही।

उपयुक्त कारवाई मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में तथा बिहार ठेकदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका 11(क) के अंतर्गत "निविदा प्राप्त करने हेतु गलत कागजात समर्पित करने" के कारण फर्म को 10 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज किया गया है।

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